चिटफंड पीएसीएल या पर्ल्स ग्रुप के करीब छह करोड़ निवेशकों को उनका पैसा वापस करने की प्रक्रिया सेबी (SEBI) द्वारा शुरू किए जाने के साथ ही निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल है. जैसे क्या उनका पैसा ब्याज सहित वापस किया जाएगा और मूलधन की गणना किस तरह होगी. सेबी ने बताया है कि फिलहाल निवेशकों को सिर्फ उनका मूल धन ही वापस किया जाएगा. पीएसीएल ने जिस भारी भरकम रिटर्न का वादा किया था, उसे देना संभव नहीं है. मूल धन से आशय है कि जो रकम अभी तक आपने पीएसीएल को जमा की है.

मूलधन क्या है?
सेबी के मुताबिक पीएसीएल की स्कीम के दौरान पीएसीएल को किए गए सभी भुगतान को मूलधन में जोड़ा जाएगा. चाहें आपने भुगतान किश्तों में किया हो या एकमुश्त. जैसे अगर किसी व्यक्ति ने 2 साल तक प्रतिमाह 2000 रुपये जमा किया है तो उसका मूलधन 48000 रुपये हुआ.
कितना मिलेगा ब्याज?
सेबी के मुताबिक रिफंड की इस प्रक्रिया में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. सेबी इस समय पीएसीएल की प्रॉपर्टी की नीमाली कर रहा है. इस नीलामी से मिली धनराशि से निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जाएगा. फिलहाल सेबी की प्राथमिकता है कि सभी को कम से कम उनका मूलधन वापस कर दिया जाए.
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