भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किये दिशा निर्देशों का पालन करें।
1-कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा से बाहर नहीं जाएगा जो व्यक्ति जहां पर है उसकी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था वहीं पर की जाएगी।
2-लॉक डाउन की अवधि में श्रमिकों के वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी
3-जो लोग दुकानों होटलों प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी
4- किराए पर रहने वाले श्रमिकों मजदूरों छात्रों मकान मालिक द्वारा एक माह का किराया नहीं लिया जाएगा। ना ही उन्हे आवास कमरा खाली करने हेतु बाध्य किया जाएगा।
5-जिस ठेकेदार के अधीन जितने श्रमिक कार्यरत हैं उनकी खाने व रहने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करवाना संबंधित ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा।
6-जो व्यक्ति अन्य राज्यों शहरों एवं अन्य जनपदों से वर्तमान में जनपद अंतर्गत प्रवेश कर चुके हैं उन्हें 14 दिन के होम क्वारांटाइन में रखा जाएगा उक्त निर्देशो का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने ज़ारी किये हेल्पलाइन नम्बर
लाँक डाउन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर पुलिस के निम्न नम्बरों पर संपर्क करें । कृपया पुलिस व्यवस्था में सहयोग करें।